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31 दिसंबर 2025 के बाद पुराने वाहनों का बिना प्राधिकार पत्र के क्रय विक्रय नहीं कर सकेगा

जिला परिवहन अधिकारी ने वाहन डीलरों को दिए स्पष्ट निर्देश

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निवाड़ी, जिला परिवहन अधिकारी निवाड़ी द्वारा पुरानी वाहनों के क्रय विक्रय हेतु वाहन डीलर को पुरानी वाहनों के क्रय विक्रय हेतु पंजीयन कर प्राधिकार पत्र देने हेतु परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा डीलर की मीटिंग लेकर उन्हें अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के पालन में यातायात अधिकारी ने जिले के वाहन डीलर के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी को प्राधिकार पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अवगत कराया गया ।
यह भी अवगत कराया गया कि 31 दिसंबर 2025 के बाद पुराने वाहनों का बिना प्राधिकार पत्र के क्रय विक्रय नहीं कर सकेगा। यदि बिना प्राधिकार के पुरानी वाहनों का क्रय विक्रय किया जाता पाया जाता है तो उस डीलर के ख़िलाफ़ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी

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